MP Prasuti Sahayata Yojana 2024: मध्य प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं को दे रही है ₹16000 इस तरह करें आवेदन

MP Prasuti Sahayata Yojana 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओ की सामाजिक सुरक्षा हेतु एमपी प्रसूति सहायक योजना (MP Prasuti Sahayata Yojana) शुरू की है है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के कमजोर और गरीब परिवार की गर्भवती महिलाओ को गर्भावस्था के दौरान महिला की सुरक्षा हेतु 16,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती वह अपना भरण पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

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आपकी जानकारी के लिए बता दे की योजना का लाभ लेने के लिए पहले योजना के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन सी दस्तावेज होना चाहिए इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। अगर आपके परिवार में गर्भवती महिला है या आप खुद गर्भवती महिला हैं तो आप इस लेख को ध्यान से पूरा पढ़ें इस लेख में हम एमपी पर प्रसूति सहायता योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

क्या है, प्रसूति सहायता योजना

दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओ की सामाजिक सुरक्षा हेतु एमपी प्रसूति सहायक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनो में श्रमिक महिलाओ को उनके वेतन का आधा 50% धनराशि का लाभ दिया जाता है। इसके बाद प्रसव के बाद महिला को चिकित्सा के दौरान के खर्चे को पूरा करने के लिए 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार मातृत्व योजना का लाभ ले रही महिला कार्यकर्ता के पति को 15 दिनों का पितृत्व लाभ भी किया जाता हैं।

अतः प्रसूति सहायता योजना गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजना है। यह गर्भवती महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए यह महत्वकांक्षी पहल शुरू की गई है।

प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश की गरीब परिवारों की कई महिलाएं मजदूरी का काम करती हैं। वे मजदूरी से ही अपने परिवार का अपना खुद का भरण पोषण करती हैं और अपने स्वास्थ्य संबंधित खर्च पूरा कर पाती है। इन श्रमिक वर्ग की महिलाओं को गर्भवती अवस्था के दौरान वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही है ताकि वह मजदूरी का काम ना करें। और भी सरकार के द्वारा दी गई सहायता राशि से अपने स्वास्थ्य के खर्चे पूरा करें गर्भवती अवस्था के दौरान उन्हें मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है।

इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं अपने संबंधी को जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹16000 की सहायता राशि दी जाती है। ताकि वह अपना भरण पोषण कर सके और अपने स्वास्थ्य संबंधी दवा-दवाई करवा सके।

प्रसूति सहायता योजना के लाभ

  • प्रसूति सहायता योजना का लाभ मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग की महिलाओ को दिया जाएगा।
  • इस योजना का उद्देश्य राज्य की गर्भवती महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
  • मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओ को सरकार की तरफ से 16000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है।

प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता मापदंड

  • जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य की महिलाएं ही ले सकती हैं।
  • प्रसूति सहायता योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती श्रमिक महिला को दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • प्रेंग्नेंसी का प्रमाण पत्र
  • डिलिवरी संबधि दस्तावेज़
  • बैंक खाता की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादि दस्तावेज होना जरूरी है।

प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें

प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पहले गर्भवती महिला इस योजना में आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस योजना में आवेदन हेतु नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

  • इस योजना में आवेदन हेतु सबसे पहले आपको अपने नजदीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एंव परिवार कल्याण विभाग जाना है।
  • वहां से आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म मे पूछी गई जानकारी सही-सही भरे।
  • फिर आवेदन फॉर्म मे अपने सभी दस्तावेज सलग्न कर ले।
  • इतना काम करने के बाद आवेदन फार्म में भारी जानकारी की एक बार अच्छे से जांच कर ले और फिर आवेदन फॉर्म को वही कार्यालय में जमा कर दें।
  • इस तरह आप प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कर सकते हैं।

ध्यान रहे कि आवेदिका महिला को आवेदन फॉर्म प्रसव की तारीख से 6 महीने पहले भरकर जमा करना होगा। यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नही हो पता है, तो डिलिवरी के पहले अथवा डिलिवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है।

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